भारत - प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने नैशनल हाइवेज पर मौजूद टोल प्लाजा पर पीक आवर्स पर अब प्रति वाहन के हिसाब से मैक्सिमम 10 सेकेंड का सर्विस टाइम सेट करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस नए आदेश के मुताबिक अब टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी वाहनों की लाइन लगाने की अनुमति नहीं होगी। ख़ास बात ये है कि अगर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा हो जाएगी तो वाहनों को बिना टोल चुकाए ही जाने की अनुमति दे दी जाएगी। यह कदम उठाने का मकसद यात्रियों बहुमूल्य समय बचाव करना ओर यातायात को बिना बाधित किए हुए सुचारु रूप से चलाए रखना है।
NHAI ने क्या कहा ?
एनएचएआई की तरफ से दिए गए आधिकारिक बयान में बताया गया है कि सभी वाहनों में फास्टैग अनिवार्य होने के बाद से अब टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिली है । जिससे प्रतिक्षा समय कम हो गया है। हालांकि किसी वजह से अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो इससे टोल बूथ से 100 मीटर की रेंज में आने वाले वाहनों को बिना टोल चुकाए ही वहां से जाने दिया जाएगा। नए दिशानिर्देश जारी होने के बाद से अब टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथ ही देर होने पर टोल भी नहीं चुकाना पड़ेगा।
100 मीटर की दूरी को कैसे समझे
जब कर लो दिमाग में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इसका का निर्धारण कैसे होगा कि टोल प्लाजा पर 100 मीटर तक ही कतार लगे । इसका निर्धारण करने के लिए प्रत्येक TOOL बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन अंकित की जाएगी जो यह बताएगी कि वाहन 100 मीटर की रेंज में हैं या उस रेंज से बाहर निकल गए हैं। अगर वाहन पीली रेखा के अंदर रहते हैं तब तो उन्हें टोल देना पड़ेगा लेकिन वाहन अगर पीली रेखा के बाहर निकल जाते हैं या रेंज से बाहर निकल जाते हैं तो 100 मीटर की रेंज वाले सभी वाहनों को बिना टोल चुकाए आगे बढ़ने की अनुमति दे दी जाएगी।
Service time maximum 10 second होने की वजह से अब वाहनों को ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा अगर वाहन ज्यादा देर रुकता है तो स्वाभाविक है कि line 100 मीटर से ज्यादा हो ही जाएगी। फास्ट्रेक को प्रमोट करने की एक यही वजह है कि लोगों के समय कैसे बचाया जाए। इसी वजह से सरकार प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करके फास्ट tag प्रत्येक बहन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है ।


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