U.P में महामारी अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लगेगा कितना जुर्माना :जानिए

भुपेन्द्र सिंह कुशवाहा
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U.P में महामारी अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लगेगा कितना जुर्माना :जानिए

फ़ोटो क्रेडिट - zeeNews

लखनऊ -प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है ।इस नए संशोधन के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लगेगा अब ₹500 का जुर्माना लगेगा ,यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल की, इससे पहले बिना मुंह ढके ,बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकलने पर पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि ₹1000 जुर्माने का प्रावधान है । दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर लगेगा ₹10000 का जुर्माने का प्रावधान है । इस जुर्माने का प्रावधान महज इसलिए है कि देश में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर किसी ना किसी तरह से काबू पाया जा सके और यह काबू पाना तभी संभव होगा जब आम जनमानस का सहयोग होगा।

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