PAN कार्ड धारकों से लगेगा ₹1000 का जुर्माना जानिए क्यों ?

भुपेन्द्र सिंह कुशवाहा
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दिल्ली - आधारकार्ड को लेकर आया बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताते चलें कि सरकार पिछले काफी समय से लोगों को अलग-अलग माध्यम से जागृत करती आ रही है। लोगो से अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराएं जाने के संबंध में बार बार सूचित किया जा रहा है । नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय - समय इसकी अवधि भी बढ़ाई गई। लेकिन अब सरकार ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए अब हम मुद्दे की बात करते हैं।

किस तारीख तक आधार नंबर लिंक करवा सकते हैं?

मिल रही प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीते मंगलवार को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2021 को पास किया गया है । जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसमें नई धारा 234H के तहत नया प्रावधान किया गया है । आपको बता दें कि अगर आपने अपने PAN कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर में अपना आधार लिंक नहीं करवाया तो उसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है ।


यदि आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया तो क्या होगा ?


पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक ना होने की स्थिति में अधिकतम ₹1000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति का पैन कार्ड अवैध घोषित कर दिया जाएगा जिससे उसे और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता।

किन लोगों को करवाना होगा ?

आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA (2) में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पास 1 जुलाई 2017 का पैन कार्ड था । उसे आधार लिंक कराना अनिवार्य है । वही जिसके पास आधार कार्ड है । उसे अपने रिटर्न फाइल और पेन एलॉटमेंट फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अधिकारियों को देना अनिवार्य है ।


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