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पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के पांच शातिर बदमाशों को किया गया छै:माह के लिए जिला बदर

जिलाबदर अभियुक्त यदि जनपद की सीमा के अन्दर पाया जाता है तो उसके विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के पांच शातिर बदमाशों को किया गया छै:माह के लिए जिला बदर

उरई(जालौन)।अभ्यस्त पांच अपराधियों को छै: माह के लिए जिला बदर किया गया है।जिसके विरूद्ध जनपद के थानों में गंभीर धाराओं जैसे चोरी,लूट,बलवा गुंडा अधि० आदि में अभियोग पंजीकृत हैं को 06 माह की अवधि के लिये जिलाबदर व प्रतिबन्धित कराया गया है । जिलाबदर अभियुक्त यदि जनपद की सीमा के अन्दर पाया जाता है तो उसके विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित थाना प्रभारी उक्त कार्यवाही से 3 दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय को अवगत करायेंगे । प्रतिबन्धित अभियुक्त उक्त अवधि में लोक शांति बनाये रखते हुये अपने-अपने थानों पर प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी ।

जिला बदर होने वाले अभियुक्त गणों में ग्राम कटरिया थाना आटा निवासी मोहित खटीक पुत्र डब्लू उर्फ़ बब्लू,ग्राम महोई थाना माधौगढ़ निवासी भूरे सिंह पुत्र भीखम सिंह व उनके पुत्र सूरज सिंह राजावत,ग्राम मंगलयान कोतवाली उरई निवासी रामसेवक भारद्वाज उर्फ़ रामू पुत्र सीताराम,ग्राम भगवानपुरा थाना माधौगढ़ निवासी नागेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम आदि को जिला बदर किया गया है।
पेशे से पत्रकार , इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं विभिन्न न्यूज़ पोर्टल का अनुभव, सभी चैनलों का अपना अपना एजेंडा लेकिन मेरी विचारधारा स्वतंत्र पत्रकार की "राष्ट्र हित सर्वप्रथम"

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