फ्री राशन : इन कार्ड धारकों को करना होगा राशन कार्ड सरेंडर , नहीं तो जांच के बाद होगी वसूली की कार्यवाही

भुपेन्द्र सिंह कुशवाहा
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फ्री राशन : इन कार्ड धारकों को करना होगा राशन कार्ड सरेंडर , नहीं तो जांच के बाद होगी वसूली की कार्यवाही


लखनऊ :- कोविड-19 लॉक डाउन होने के बाद से ही लगातार सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को फ्री में प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जा रहा है । जिससे कि लोगों का जीवन यापन आसानी से हो सके और लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।लेकिन सरकार ने पाया कि कई अपात्र लोग जो पात्रता की श्रेणी में ना होते हुए भी लगातार राशन ले रहे हैं उन लोगों से आवाहन किया है कि वह स्वेच्छा से राशन कार्ड का समर्पण करें । यदि अपात्र लोग स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पण नहीं करते तो फिर जांच कार्रवाई के बाद अपात्र पाए जाने पर उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इसके तहत बाजार मूल्य से रिकवरी की जाएगी।


पात्रता/अपात्र के लिए क्या नियम है?

कार्डधारक के पास पुश्तैनी जमीन मकान के अलावा 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट फ्लैट या मकान है। चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर,AC लगा हो, ट्रैक्टर ,हार्वेस्टर , 5 केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर हो, 5 एकड़ से अधिक जमीन हो, आयकर दाता हो, एक से अधिक सस्त्र लाइसेंस तो यह लोग अपात्र होंगे । अगर आय की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख आय वाले लोगों एवं शहरी क्षेत्रों में तीन लाख वार्षिक आय तक परिवार वालों को प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसे परिवार अपना राशन कार्ड तहसील एवं डीएसओ कार्यालय में स्वेच्छा से सरेंडर करे। अपात्र परिवारों के लिए यह आखरी मौका है। इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर इन अपात्र राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा । साथ में वैधानिक कार्यवाही होगी और जब से राशन कार्ड जारी हुआ है तभी से राशन की बाजार मूल्य से वसूली होगी।

डीएसओ ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बड़ी संख्या में अपात्र लोग अंत्योदय योजना का लाभ ले रहे हैं । ऐसे में पात्र परिवारों के राशन कार्ड जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने अपात्र परिवारों से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है। यदि वह ऐसा नहीं करते तो जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही होगी।


यह लोग होंगे अपात्र


• 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट फ्लैट या मकान
•  चार पहिया गाड़ी (कार)
• AC
• ट्रैक्टर
• हार्वेस्टर
• 5 केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर हो
• 5 एकड़ से अधिक जमीन हो
• आयकर दाता हो
• एक से अधिक सस्त्र लाइसेंस
• ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख आय
• शहरी क्षेत्रों में तीन लाख वार्षिक आय

उपरोक्त बताए गए लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करना होगा इन लोगों को अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है ।

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